नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने को लेकर गुरुवार अपरान्ह बुलाई गई अधिवक्ताओं की आम सभा से ठीक पहले विवाद उत्पन्न हो गया। उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा राज्य के सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों पर रोक लगाने का आदेश जारी किए जाने पर अधिवक्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई।
बार काउंसिल के आदेश की वैधता पर उठे सवाल
हाईकोर्ट बार सभागार में हुई अधिवक्ताओं की आम सभा में बार काउंसिल द्वारा जारी आदेश की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड बार काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे में अब वर्तमान अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि कोई तात्कालिक निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा, तो वह आदेश केवल नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा ही लिया जा सकता है।
इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट बार की आम सभा में नई कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस दौरान हाईकोर्ट बार के पूर्व सचिव कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर उनसे चुनाव संपन्न कराने के लिए एक कमेटी के गठन का आग्रह किया गया।
आम सभा से ठीक पहले जारी हुआ बार काउंसिल का आदेश
गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की गुरुवार दोपहर आम सभा आहूत की गई थी, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष और महासचिव को अपने कार्यकाल के कार्यों के साथ-साथ आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना था। इसके बाद नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने थे। लेकिन ठीक इससे पहले उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बार काउंसिल का गठन मार्च से पूर्व होने के कारण अब बार एसोसिएशनों के चुनाव स्थगित किए जाएं।
इस आदेश पर हाईकोर्ट के अधिकांश अधिवक्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और इसे पूरी तरह औचित्यहीन करार दिया।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुरू की चुनाव प्रक्रिया
बार काउंसिल के आदेश को नकारते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला लिया और आम सहमति से कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया। आम सभा में वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक स्वतंत्र इकाई है और वह विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अपने चुनाव सम्पन्न कराएगी।







