नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर नैनीताल में बंद पड़े स्लाटर हाउस को फिर से संचालित करने के मामले पर अहम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया है कि नगर पालिका रामनगर द्वारा जुलाई 2025 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। अदालत ने इस आदेश के साथ जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
अनस कुरैशी ने दायर की थी जनहित याचिका
रामनगर निवासी अनस कुरैशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्लाटर हाउस को जिला अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण बंद करा दिया है, जबकि स्लाटर हाउस सभी मानकों को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि स्लाटर हाउस की वैधता मार्च 2026 तक है।
स्थानीय कारोबारियों और जनता को हो रहा नुकसान
याचिकाकर्ता का कहना था कि स्लाटर हाउस बंद होने से
- बाहरी जिलों व उत्तर प्रदेश से मांस की आपूर्ति हो रही है
- स्थानीय लोगों को ताजा मांस उपलब्ध नहीं हो पा रहा
- मांस की कीमत तीन गुना बढ़ गई है
- स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है
उनका कहना था कि इस स्थिति में स्थानीय कारोबारियों और मांसाहारियों को भारी आर्थिक व सामाजिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
नगर पालिका की दलील: सभी मानकों का पालन करता है स्लाटर हाउस
सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से बताया गया कि—
- स्लाटर हाउस पीसीबी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के सभी मानकों को पूरा करता आया है
- इसकी रिपोर्ट जुलाई 2025 में DM को भेजी गई थी
- उसके बावजूद DM की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया और उल्टा स्लाटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए
नगर पालिका ने यह भी कहा कि स्लाटर हाउस बंद होने के कारण
- बाहरी राज्यों के अवैध मांस सप्लायर सक्रिय हो गए हैं
- जनपद में अवैध मांस तस्करी और संबंधित घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है
इसी वजह से स्लाटर हाउस को पुनः संचालित करने की अनुमति आवश्यक है।
हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश
कोर्ट ने कहा कि —
“जिलाधिकारी नगर पालिका की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द निर्णय लें और नियमों के अनुरूप स्लाटर हाउस के संचालन की अनुमति प्रदान करें।”
इस फैसले के बाद रामनगर के स्थानीय व्यापारियों और मांसाहारी सामान्य जनता को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब निगाहें DM नैनीताल की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।







