देहरादून: बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी और उसी अवधि से इसका लाभ देय होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य सरकार ने यह निर्णय सातवें वेतनमान पर वेतन प्राप्त करने वाले सार्वजनिक निकायों, उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह संशोधन केंद्र सरकार की नवीन दरों के अनुसार किया गया है।
किन पर लागू होंगे नए DA के आदेश?
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ DA इन सभी पर समान रूप से लागू होगा—
- राज्य कर्मकार
- सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
- नगर निकाय एवं स्थानीय निकाय
- पूर्णकालिक व अंशकालिक कर्मचारी
हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी केवल उन संस्थानों में लागू होगी, जहां आंतरिक वित्तीय संसाधन अतिरिक्त व्यय वहन करने में सक्षम हों। सभी निकायों को अपने स्तर पर वित्तीय क्षमता का आकलन कर आदेश लागू करने होंगे।
कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती देने वाला फैसला
महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच DA में यह 3% की वृद्धि कर्मचारियों के मासिक वेतन में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी लाएगी। इससे उन्हें आर्थिक राहत और स्थिरता मिलेगी। सरकार का यह कदम कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कर्मचारी संगठनों ने जताया धन्यवाद
सरकार के फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश रानकोटी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बहुत राहत देने वाली है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी समय में भी कर्मचारी हित में ऐसे फैसले जारी रहेंगे।
सरकार के इस निर्णय के बाद राज्यभर के कर्मचारियों में संतोष और खुशी का माहौल है।







