देहरादून: राजधानी देहरादून में पुलिस ने किराए के कमरे में चल रहे कथित देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली पटेलनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं और तीन पुरुषों समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, मौके से एक नाबालिग लड़की का भी रेस्क्यू किया गया है। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग को मसूरी घुमाने के बहाने दिल्ली से देहरादून लाया गया था और बाद में उसे कमरे में बंधक बनाकर देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप है।
किराए के कमरे में चल रहा था देह व्यापार
पुलिस के मुताबिक, 1 अक्टूबर को कोतवाली पटेलनगर पुलिस को हरभजवाला स्थित नीलकंठ एनक्लेव में कुछ महिलाओं और पुरुषों द्वारा देह व्यापार कराए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मकान में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान कमरे से तीन महिलाएं, एक नाबालिग लड़की और तीन पुरुष मिले। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और देह व्यापार से प्राप्त बताई जा रही 18 हजार रुपये की नकदी बरामद की।
दिल्ली से युवतियों को बुलाने का आरोप
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मनीष कुमार लखेड़ा ने मकान किराए पर लिया था। आरोप है कि वह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराता था।
पुलिस के अनुसार, ग्राहकों से संपर्क करने के लिए व्हाट्सऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ग्राहकों को महिलाओं की तस्वीरें भेजी जाती थीं और उनकी पसंद के अनुसार महिलाओं को किराए के कमरे या ग्राहक के बताए स्थान पर भेजे जाने का आरोप है।
मसूरी घुमाने के बहाने नाबालिग को लाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की को आरोपी का साथी अभिषेक दिल्ली से मसूरी घुमाने के बहाने देहरादून लेकर आया था। आरोप है कि कमरे में लड़की पर गलत काम के लिए दबाव बनाया गया। उसके इनकार करने पर उसे जबरन कमरे में बंधक बनाकर रखा गया।
पुलिस ने नाबालिग को रेस्क्यू कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ये आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में मनीष कुमार लखेड़ा निवासी नीलकंठ एनक्लेव, हरभजवाला देहरादून, अभिषेक निवासी महावीर नगर दिल्ली और भानू उर्फ सिद्धान्त निवासी बड़ोवाला, आरकेडिया नगर देहरादून को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा शंकरपुर, पूर्वी दिल्ली; संगम विहार, दिल्ली और कल्याणपुरी, दिल्ली निवासी तीन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है।
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
कोतवाली पटेलनगर प्रभारी नरेश राठौर के अनुसार, मामले में बीएनएस की धारा 96/99/127(2)/3(5), पॉक्सो अधिनियम की धारा 14(5) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3/4/5/11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस अब पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और देह व्यापार के धंधे में शामिल अन्य संभावित आरोपियों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।







