देहरादून/नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार कमर्शियल ग्राहकों द्वारा रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर ईंधन खरीदने पर रोक लगाई जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य जमाखोरी, कालाबाजारी और ईंधन की कृत्रिम कमी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाना है।
नए नियमों के तहत कमर्शियल उपभोक्ता अब सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से सीधे MS (पेट्रोल) और HSD (डीजल) की बड़ी मात्रा में खरीद नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एक वाहन या ग्राहक को निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था प्रारंभिक तौर पर 90 दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान संबंधित एजेंसियां ईंधन वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ईंधन की अनावश्यक जमाखोरी पर रोक लगेगी और आम उपभोक्ताओं को नियमित रूप से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध हो सकेगा।
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