देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी देने का रहा, जिसके तहत अब छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा समाप्त कर केवल अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली टावरों से प्रभावित भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजे में भी बड़ा इजाफा किया गया है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
▶ ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा दोगुना:
भारत सरकार की 2024 की ‘इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन’ नीति को पिटकुल के प्रोजेक्ट्स में अपनाने की मंजूरी दी गई। अब बिजली टावर बनने पर भूमि मालिकों को सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा मिलेगा, जो पहले 85 प्रतिशत था।
खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों के लिए मुआवजा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30, 45 और 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
▶ जन विश्वास नियोजन एक्ट लागू:
छोटे-छोटे अपराधों में अब जेल की सजा के बजाय केवल आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। पहले चरण में 7 एक्ट को इसमें शामिल किया गया है।
▶ ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा:
ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर (FAR) देने का प्रावधान किया गया।
▶ कमर्शियल ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाई गई।
▶ एग्रीकल्चर भूमि पर अब रिसॉर्ट बनाने की अनुमति:
पहले केवल इको रिसॉर्ट की अनुमति थी, लेकिन अब कृषि भूमि पर सामान्य रिसॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे, और इसके लिए अब लैंड यूज चेंज की आवश्यकता नहीं होगी।
▶ पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई को बिल्डिंग हाइट में शामिल नहीं किया जाएगा।
सड़क किनारे बनने वाली मोटल सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।
▶ टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी।
▶ उत्तराखंड जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
▶ तकनीकी विश्वविद्यालयों में भर्ती का नया नियम:
अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय यूनिवर्सिटी स्तर पर होगी।
▶ पीडब्ल्यूडी में जेई प्रमोशन का नया फॉर्मूला:
10 वर्ष सेवा और डिप्लोमा रखने वाले कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता पद पर पदोन्नति दी जाएगी।
▶ नैनी सैनी एयरपोर्ट के एमओयू को कैबिनेट की मंजूरी।
▶ सितारगंज कल्याणपुर भूमि नियमितीकरण नियमों में बदलाव:
अब प्रभावितों को 2016 की जगह 2004 के सर्किल रेट पर भूमि का नियमितीकरण मिलेगा।
▶ सब्सिडी में कटौती:
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग की योजनाओं में सब्सिडी 75% से घटाकर 60% कर दी गई।
▶ रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड पर बड़ी राहत:
निर्माण एजेंसी पहले रॉयल्टी और जीएसटी जमा करेगी, लेकिन बाद में वित्त विभाग से उसे वापस किया जाएगा।
इससे लगभग 46 करोड़ की रॉयल्टी और 575 करोड़ की जीएसटी की छूट मिलेगी।
▶ सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला गया:
अब इसे परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान कहा जाएगा।
▶ 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पर 50% टैक्स में छूट:
इस पर राज्य को केंद्र से 50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी मिलेगी।
▶ मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी:
उच्च शिक्षा विभाग के तहत ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 11वीं–12वीं के छात्रों को NEET और JEE की तैयारी कराई जाएगी।
▶ अभियोजन निदेशालय के गठन को मंजूरी:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत राज्य और जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय बनाए जाएंगे।







