हरिद्वार: अपने ही शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से खुलेआम फायरिंग करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना दूल्हे को भारी पड़ गया। शादी में पत्नी और रिश्तेदारों के सामने रौब दिखाने के लिए दूल्हे ने एक के बाद एक फायर किए, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
कनखल पुलिस की जांच में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार निवासी टांडा मेहतौली, सुल्तानपुर, थाना लक्सर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शादी समारोह में की फायरिंग
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक वाटिका फार्म में आयोजित शादी समारोह के दौरान दूल्हा पिस्टल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद कनखल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि 26 जुलाई को लक्सर रोड स्थित एक वाटिका फार्म में योगेश कुमार की शादी की पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि इसी समारोह के दौरान योगेश कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति के कई राउंड फायर किए।
वीडियो के आधार पर हुई पहचान
कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया था। जांच के दौरान वीडियो में फायरिंग करते दिखाई दे रहे युवक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई। जांच में शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है।
उन्होंने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
रौब दिखाने के चक्कर में फंसा दूल्हा
पुलिस ने शादी समारोह में इस तरह फायरिंग को नियमों का उल्लंघन माना है। शादी और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाइसेंसी हथियार से इस तरह फायरिंग की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने और अपना रुतबा दिखाने के चक्कर में हथियारों का प्रदर्शन करते हैं।
इस मामले में भी दूल्हे ने शादी समारोह के दौरान एक के बाद एक फायर कर दिए। गनीमत रही कि गोलियां आसमान की ओर चलाई गईं और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि, ऐसी फायरिंग से किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने योगेश कुमार के खिलाफ धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।







