उधम सिंह नगर जिले में गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब गैस की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले गैस एजेंसी संचालकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, 24 मार्च से जिले में संचालित सभी गैस एजेंसियों को घरेलू गैस सिलेंडर की डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी। यह निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय और कुमाऊं मंडल विकास निगम, नैनीताल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद केवल अधिकृत कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सिस्टम के जरिए ही घर तक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को कम करना और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाना है।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी एजेंसी द्वारा गोदाम या अन्य स्थानों से सीधे गैस वितरण किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता आपदा नियंत्रण कक्ष के नंबर 05944-250250 और 05944-250500 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एलपीजी से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 18002333555 भी उपलब्ध है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से जिले के हजारों गैस उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और गैस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी।







