देहरादून: समय पर हाउस टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी राहत, 30 अप्रैल तक अतिरिक्त छूट का मौका

राजधानी देहरादून में नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए हाउस टैक्स भुगतान पर विशेष छूट योजना लागू की है. इस योजना के तहत समय पर टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, जिससे हजारों रुपये तक की बचत संभव है.

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों सुविधाएं शुरू

नगर निगम देहरादून ने हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स जमा कर सकते हैं. निगम का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा करें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.

30 अप्रैल तक मिलेगा अतिरिक्त लाभ

नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार, 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. यह छूट पहले से लागू छूट के अलावा होगी. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी रखा गया है.

इस तरह यदि करदाता समय पर भुगतान करता है, तो उसे कुल मिलाकर अच्छी खासी राहत मिल सकती है. खासकर अधिक टैक्स देने वाले मकान मालिकों को इस योजना से बड़ा फायदा मिलेगा.

देरी पर लगेगी 12% पेनल्टी

नगर निगम ने साफ कर दिया है कि जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे, उन पर 12 प्रतिशत की दर से पेनल्टी लगाई जाएगी. साथ ही लगातार बकाया रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त चार्ज, कानूनी कार्रवाई और संपत्ति सील करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं.

राजस्व में लगातार बढ़ोतरी

आंकड़ों के अनुसार, देहरादून में पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब 1.18 लाख करदाता पंजीकृत थे. नई टैक्स सूची लागू होने के बाद यह संख्या और बढ़ने की संभावना है.

राजस्व के आंकड़े भी नगर निगम की बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं—

  • 2021-22: 33 करोड़ रुपये
  • 2022-23: 49 करोड़ रुपये
  • 2023-24: 52 करोड़ रुपये
  • 2024-25: 54 करोड़ रुपये
  • पिछले वर्ष: 60.72 करोड़ रुपये (अब तक का सबसे अधिक)

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शहर में टैक्स भुगतान को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है.

मेयर की अपील—अंतिम तिथि का इंतजार न करें

मेयर सौरभ थपलियाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते हाउस टैक्स जमा करें. इससे उन्हें छूट का लाभ मिलेगा और पेनल्टी से भी बचा जा सकेगा.

शहर के विकास से जुड़ा है टैक्स

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाउस टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर के विकास कार्यों—जैसे सड़क, सफाई, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट—में किया जाता है. ऐसे में समय पर टैक्स भुगतान न केवल व्यक्तिगत लाभ देता है, बल्कि शहर के विकास में भी अहम योगदान निभाता है.

नगर निगम की यह पहल करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वे छूट का लाभ उठाते हुए अपने शहर के विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं.

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