देहरादून: देहरादून में युवक के साथ कथित बर्बरता और अमानवीय व्यवहार के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में पीड़ित द्वारा लगाए गए करंट लगाने और गर्म लोहे की रॉड से दागने के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों में ऐसे किसी भी आरोप के समर्थन में प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि, मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुर वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
स्कूटी की टक्कर के बाद हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई को जाखन निवासी एक युवक ने पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 3 जुलाई की शाम वह लालपुल के पास पैदल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार स्कूटी चला रहे अंकुर वाल्मीकि ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटी चालक अंकुर और उसका साथी साहिल भी सड़क पर गिर गए।
पीड़ित का आरोप था कि इसके बाद दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उसे दांत से काटा। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबरन निरंजनपुर सब्जी मंडी स्थित एक दुकान में ले गए, जहां उसके साथ देर रात तक मारपीट की गई।
करंट और गर्म रॉड से दागने के आरोपों की पुष्टि नहीं
पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे करंट लगाया, गर्म लोहे की रॉड से दागा और गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के साथ जान से मारने की धमकी दी।
लेकिन पुलिस जांच में यह दावा सही नहीं पाया गया।
सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि विवेचना के दौरान डॉक्टरों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर करंट लगाने, गर्म रॉड से दागने या उस प्रकार की शारीरिक यातना दिए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
पहले से एक-दूसरे को जानते थे दोनों
जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़ित आजाद सिंह और आरोपी अंकुर वाल्मीकि पहले से एक-दूसरे के परिचित थे।
पुलिस के अनुसार, स्कूटी की टक्कर में पीड़ित के पैर में चोट आई थी, जबकि अंकुर का मोबाइल फोन गिरकर टूट गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद अंकुर ने अपने साथियों को मौके पर बुलाया और पीड़ित को अपने साथ निरंजनपुर मंडी ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 बढ़ाते हुए नामजद आरोपी अंकुर वाल्मीकि, निवासी न्यू बस्ती, पटेलनगर, को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ भी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
जांच जारी, सभी पहलुओं की हो रही पड़ताल
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना अभी जारी है। अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है जिनकी पुष्टि जांच में हुई है। यदि आगे की जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







