नैनीताल: दुष्कर्म, जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और अन्य गंभीर आरोपों का सामना कर रहे भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को जिला न्यायालय ने बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। कोर्ट ने पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति भी दी है।
देर रात हिरासत, फेसबुक लाइव और अस्पताल तक पहुंचा मामला
नरेश पांडे को मंगलवार देर रात भवाली के कहलक्वीरा स्थित उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्होंने फेसबुक लाइव कर गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर बाथरूम में रखा बॉडी वॉश पी लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस तत्काल उन्हें बीडी पांडे जिला चिकित्सालय, नैनीताल ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी रेफर किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बुधवार को उन्हें फिर नैनीताल लाकर मेडिकल कराया गया और जिला न्यायालय में पेश किया गया।
दूसरी महिला के आरोपों से जांच ने लिया नया मोड़
मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब एक अन्य महिला भी पुलिस के सामने आई। पुलिस ने बुधवार को दूसरी महिला को भी जिला न्यायालय में पेश कर उसके न्यायिक बयान दर्ज कराए।
महिला ने नरेश पांडे पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 226 सहित अन्य प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ दी हैं।
पहले शिकायतकर्ता ने बदला था बयान
इससे पहले मल्लीताल कोतवाली में दर्ज मुकदमे की शिकायतकर्ता महिला के बयान भी न्यायालय में बीएनएस की धारा 183 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 164) के तहत दर्ज कराए गए थे।
पुलिस के अनुसार, उस दौरान शिकायतकर्ता ने अपने पहले लगाए गए आरोपों से अलग बयान देते हुए आरोपी के पक्ष में बयान दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए दूसरी महिला के बयान भी न्यायालय में दर्ज कराए हैं।
अन्य महिलाओं की शिकायतों की भी हो रही जांच
पुलिस जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी के खिलाफ अन्य महिलाओं की ओर से भी शिकायतें मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस इन दावों का सत्यापन कर रही है। यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो उन मामलों को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा।
एसएसपी बोले- सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जारी
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि नरेश पांडे के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने समेत विभिन्न गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है और मामले की विवेचना जारी है।
उन्होंने कहा कि दूसरी महिला के न्यायिक बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है।
न्यायिक प्रक्रिया जारी
फिलहाल नरेश पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण पुलिस विवेचना तथा न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।







