नए सिस्टम के तहत, उपभोक्ता अब राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के INGRAM पोर्टल (https://consumerhelpline.gov.in) पर जीएसटी संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, 2025 से शुरू हो रही है और इसी दिन से कई सामानों और सेवाओं पर जीएसटी की नई दरें लागू होंगी. इससे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएँ जैसे शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि सस्ती हो जाएंगी. सरकार ने इसे पूरे देश में समान रूप से लागू कराने की तैयारी की है. उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें जीएसटी से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज कराई जा सकती हैं.
जीएसटी शिकायतें दर्ज कराने का तरीका
नए सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के (https://consumerhelpline.gov.in) INTEGRATED GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM (INGRAM) पोर्टल पर जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक विशेष कैटेगरी बनाई गई है. इसमें उपभोक्ता ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, FMCG, ई-कॉमर्स जैसे सेक्टरों से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं.
कॉल, SMS और डिजिटल माध्यम से शिकायत
उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915, NCH ऐप, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या उमंग ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, गुजराती और असमिया शामिल हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद एक यूनिक डॉकेट नंबर मिलता है, जिससे उपभोक्ता ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है. डेटा समय पर संबंधित कंपनियों, सीबीआईसी और अन्य नियामकों के साथ साझा किया जाएगा ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके.









